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Process for disposal of unusable material | अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया*

Learning By Mj

*अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण की प्रक्रिया* Process for disposal of unusable material


★1● अनुपयोगी / अप्रचलित सामान का रजिस्टर प्रारूप एस.आर. 5 में संधारित किया जाता है जिस पर कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं । 
Waste Material



★2● सामान को अनुपयोगी घोषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी उस वस्तु के उपयोग की न्यूनतम अवधि को ध्यान में रखेंगे। (जी.एफ.एण्ड ए.आर. के भाग।। के Annexure B में उल्लेखित न्यूनतम उपयोग अवधि)

★3● अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं का निरीक्षण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार यथास्थिति होंगे।

★ 4● अनुपयोगी सामान की सर्वे रिपोर्ट प्रारूप एस.आर. 6 में तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट पर समिति के सदस्य तथा सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

★5 ● रुपये 50,000 तक का अनुपयोगी सामान होने पर स्थानीय अनुपयोगी सामान के व्यवसायियों (कबाड़ी) को पत्रों द्वारा सूचित कर दिया जाए तथा 7 दिन की नोटिस अवधि दी जाए। प्रतिलिपि नोटिस बोर्ड पर लगाए।

★6 ◆ नीलामी कमेटियों का गठन जी.एफ. एण्ड ए. आर. के भाग ।। के नियम 22 में दिया गया है। आरक्षित मूल्य वस्तुओं का निरीक्षण करने वाली समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा।

★ 7 ● नीलामी में भाग लेनी बाली फर्मों से बयाना राशि पुस्तक मूल्य का 2 प्रतिशत न्यूनतम 500/अधिकतम 50000/- ली जाए जिसका निर्धारण नीलामी कमेटी द्वारा किया जाएग ।

★ 8 ◆ अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोडी जाती है, से 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष माल सुपुर्दगी के समय ली जाएगी।

★9 ●  माल उठाने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जाएगा।

★ 10 ◆ अन्य बोलीदाता की धरोहर राशि उसी दिन लौटा दी जाएगी।

★11 ● नीलामी की राशि पर प्रचलित दरों पर GST सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाकर चालान की प्रति उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही नीलाम किये गए सामान की सुपुर्दगी की जाएगी।

★12 ◆  निर्धारित अवधि में माल नहीं उठाने पर 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जाए।।।

★13 ● नीलामी से प्राप्त राशि  यथासंभव उसी दिन राजकोष में विभाग द्वारा निर्धारित बजट मद में जमा करवाई जाए।

★14 ◆ नीलामी के दौरान ही विक्रय लेखा प्रारूप एस. आर.-7 में तैयार किया जाता है।

https://chat.whatsapp.com/IRIuuvvk8McKZTOzb3yHMz

★15 ● नीलामी समिति :-

(1) क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष सदस्य सचिव।
(2) उनके विभाग का लेखाधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/लेखाकार सदस्य।
(3) कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो क्षेत्रीय अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो, सदस्य।
(4) कोषाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित लेखाकर्मी(निर्धारित शक्तियों के अनुसार)

*★➡️  शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय/कार्यालय में अनुपयोगी/नकारा सामग्री का निस्तारण करने की प्रक्रिया :-*

उत्तर :- 1★➡️ rajshaladarpan.nic.in साइट ओपन कर  शाला दर्पण आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करते हैं ।

2 ★➡️ School tab में अनुपयोगी/नकारा सामग्री  निस्तारण प्रपत्र पर क्लिक करते हैं तो निम्न जानकारी भरते हैं :-

3 ★➡️ विद्यालय/कार्यालय में अनुपयोगी/नकारा सामग्री का निस्तारण पूर्व में कब किया गया:-

4 ★➡️ अनुपयोगी/नकारा सामग्री की पूर्व निस्तारण प्रक्रिया से खाली हुए कक्षों की संख्या :-

5 ★➡️  विद्यालय/कार्यालय में वर्तमान में अनुपयोगी/नकारा सामग्री उपलब्ध है:- हाँ या नहीं
हाँ करने पर

6 ★➡️  विद्यालय/कार्यालय में वर्तमान में अनुपयोगी/नकारा सामग्री से भरे हुए कक्षों की संख्या :-

7 ★➡️  विद्यालय/कार्यालय स्तरीय अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति (Disposal Committee) का गठन किया हुआ है :- हाँ या नहीं
हाँ करने पर

8 ★➡️ समिति के द्वारा निष्पादन योग्य सामग्री का सर्वेक्षण कर सूचियाँ (अनुपयोगी सामग्री को भिन्न-भिन्न मदों में मूल्य एवं उपयोगिता के आधार विभाजित कर सूची ) तैयार कर ली गयी है (प्रपत्र- S-5/S-6 ) :- हाँ या नहीं
हाँ करने पर

9 ★➡️ अनुमोदन हेतु सक्षम स्त्तर पर प्रस्ताव भेजने की दिनांक

10 ★➡️ सक्षम स्त्तर द्वारा निर्धारित सामग्री नीलामी/निस्तारण की दिनांक

11★➡️ विद्यलय / कार्यालय द्वारा सामग्री नीलामी/निस्तारण स्थिति :- नहीं या हाँ
हाँ करने पर

12 ★➡️ सामग्री नीलामी/निस्तारण से प्राप्त राजकोष में जमा करवायी गयी राशि (रूपए में ):-

13 ★➡️वर्तमान निलामी से खाली हुए कक्षों की संख्या:-

14 ★➡️अन्त में Submit करते हैं।

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